134 शिडयूल्ड दवाओं तथा चार आईवी फ्लूइड्स के मूल्य निर्धारण हेतू

एनपीपीए ने अक्टूबर 2023 के लिए निर्माताओं से डाटा मांगा


नयी दिल्ली – राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 134 अधिसूचित दवाओं तथा चार आईवी फ्लूइड्स की अधिकतम कीमतें तय करने के लिए निर्माताओं तथा विपणनकर्ता कम्पनियों से अक्टूबर 2023 माह के लिए इन उत्पादों के मूल्यों से सम्बंधित डाटा प्रस्तुत करने के लिए कहा है। यह प्राधिकरण के पहले के निर्णय के अनुरूप है जिसमें अक्टूबर 2023 के मूल्य डाटा बेस के आधार पर फार्मूलेशन्स की अधिकतम कीमत तय करने के लिए कहा गया था जबकि इससे पहले जुलाई 2022 का डाटाबेस लेने का आदेश दिया गया था। जुलाई 2022 के डाटाबेस का उपयोग करके संशोधित किए गए शिडयूल के अन्तर्गत जनवरी 2024 के दूसरे पक्ष में अधिकतम मूल्य निर्धारित किए गए थे।
24 जनवरी 2024 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक मंे निर्णय लिया गया कि ड्रग्स (प्राइज कंट्रोल) ऑर्डर-2013 के संशोधित किए गए शिडयूल प् के अन्तर्गत शेष रहे लगभग 225 फॉर्मूलेशन के अधिकतम मूल्य तय करने कूे लिए अक्टूबर 2023 के मूल्य के डाटाबेस का प्रयोग किए जाए। एनपीपीए ने अब सम्बंधित निर्माताओं तथा विपणनकर्ता कम्पनियों को निर्देश दिया है कि वह मूल्य नियामक द्वारा उपलब्ध करवाए गए प्रारूप में अक्टूबर-2023 महीने के लिए मूल्य के सन्दर्भ में प्राइज-टू-रिटेलर ;पीटीआरद्ध तथा मूविंग अन्नुअल टर्नओवर (एमएटी) (नवम्बर 2022 से अक्टूबर 2023 के दौरान कुल बिक्री) के सम्बन्ध में डाटा प्रस्तुत करें। 05 जून 2024 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन के जारी होने से 10 दिनों की अवधि के अन्दर जानकारी साकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने की मांग की गयी है। 134 फॉर्मूलेशन्स तथा चार आईवी फ्लूइड्स फॉर्मूलेशन्स ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तथा रिंगर लेक्टेट के लिए विवरण मांगा गया है।
जनवरी 2024 की बैठक में प्राधिकरण ने पाया कि 23 नवम्बर 2022 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर 24 जनवरी 2024 तक जुलाई 2022 के डाटाबेस का प्रयोग कर नैशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन ;एनएलईएमद्ध 2022 के अन्तर्गत 700 फॉर्मूलेशन्स के मूल्य निर्धारित किए गए हैं। आगे लगभग 225 फॉर्मूलेशन्स के सीलिंग मूल्य नए डाटाबेस के साथ निर्धारित किए जाने हैं।
एनएलईएम-2015 के आधार पर पिछली सीलिंग मूल्य संशोधन की प्रक्रिया से तुलना करने पर प्राधिकरण ने पाया कि एनएलईएम को शिडयूल प् के रूप में मार्च 2016 को अधिसूचित किया गया था तथा अगस्त-2015 के डाटाबेस, जो कि शिडयूल प् की अधिसूचना की तारीख से छह महीने पहले का था, को मूल्य निर्धारण के दौरान विचार में लिया गया था। हालांकि 03 जनवरी 2019 से पैरा 9 (7) के लागू होने के बाद अगस्त 2015 माह के साथ-साथ अन्य महीनों के डाटाबेस पर विचार करते हुए एनएलईएम-2015 के अन्तर्गत अधिकतम मूल्य तय किए गए थे। यह भी देखा गया कि मूल्य निर्धारण के लिए अक्टूबर 2023 का डाटा बेस का प्रयोग कम्पनियों द्वारा उपयोग में लिए गए 2023 के थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर विधिवत संशोधित पीटीआर को भी कैप्चर करेगा। तदन्दर डीपीसीओ 2013 के पैरा 9 (7) के तहत एनएलईएम -2022 के अन्तर्गत शेष रहे फार्मूलेशन्स की अधिकतम कीमतों के निर्धारण के लिए अक्टूबर-2023 के डाटा बेस और अक्टूबर 2023 के महीने का उपयोग करने का निर्णय लिया गया।
डीपीसीओ-2023 के पैरा 9 (7), जिसे 03 जनवरी 2019 में संशोधन के माध्यम से आदेश में जोड़ा गया है था, में कहा गया कि इस पैराग्राफ में निहित किसी भी बात के बावजूद फार्मूलेशन के लिए अधिकतम मूल्य तय करने या संशोधित करने के लिए, यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो सरकार किसी भी महीने के लिए उपलब्ध मार्केट आधारित डाटा पर विचार कर सकती है, जैसा कि उचित समझा जाए।